देश की राजधानी Delhi Pollution को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब 1 नवंबर से दिल्ली में BS-VI से नीचे वाले Truck और Goods Vehicles की एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। यह कदम Commission for Air Quality Management (CAQM) और दिल्ली परिवहन विभाग के संयुक्त निर्देशों के तहत लागू किया गया है। इसका उद्देश्य सर्दियों में बिगड़ने वाली हवा की गुणवत्ता में सुधार लाना है।

क्या है नया Delhi Pollution आदेश?
सरकार के नए आदेश के अनुसार, अब केवल BS-VI मानक वाले Commercial Goods Vehicles को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। यानी कि जो वाहन BS-IV या BS-III मानक पर आधारित हैं, वे किसी भी हालत में दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
यह नियम न सिर्फ बड़े ट्रकों पर बल्कि Light, Medium और Heavy Commercial Vehicles सभी पर लागू रहेगा। CAQM के मुताबिक, यह आदेश 1 नवंबर से लागू होगा और तब तक लागू रहेगा जब तक दिल्ली की Air Quality Index (AQI) सामान्य स्तर पर नहीं आती।
दिल्ली और NCR क्षेत्र में हर साल सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। वाहनों का धुआं, पराली जलाने का असर, निर्माण कार्यों से निकलने वाली धूल और ठंडी हवाओं की धीमी गति के कारण हवा की गुणवत्ता काफी गिर जाती है।
Environmental Experts का मानना है कि ट्रकों और पुराने डीजल वाहनों से निकलने वाला धुआं दिल्ली की हवा में 30% से ज्यादा प्रदूषण का कारण बनता है। ऐसे में पुराने वाहनों को रोकना एक जरूरी कदम था।
CAQM और सरकार का बयान
Commission for Air Quality Management (CAQM) ने कहा कि यह निर्णय राजधानी की जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। CAQM के एक अधिकारी ने कहा –
“हमारा लक्ष्य सर्दियों में प्रदूषण के स्तर को कम करना और दिल्ली की हवा को सांस लेने लायक बनाना है। पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक से वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा।”
वहीं दिल्ली परिवहन विभाग ने भी साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी BS-IV या BS-III वाहन को दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश करते पाया गया, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और वाहन को जब्त किया जा सकता है।

किस पर लागू होगा बैन
- सभी BS-IV और BS-III मानक वाले Commercial Trucks और Goods Vehicles
- Light, Medium और Heavy Commercial Vehicles (LMV, MCV, HCV)
- दूसरे राज्यों से आने वाले पुराने मालवाहक वाहन
- निजी वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होगा, लेकिन उनसे भी पर्यावरण नियमों का पालन करने की अपील की गई है।
दिल्ली की हवा खतरनाक स्तर पर
हाल के दिनों में Delhi AQI कई इलाकों में 400 के पार पहुंच गया है, जो कि “Severe” श्रेणी में आता है। दिल्ली के आनंद विहार, वजीरपुर, पंजाबी बाग और रोहिणी जैसे इलाकों में धुंध और स्मॉग की मोटी परत देखी जा रही है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और गले में खराश की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं।
पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम सही दिशा में है, लेकिन केवल वाहनों पर रोक लगाने से समस्या का हल नहीं निकलेगा।
इसके साथ ही construction dust, industrial emissions और biomass burning पर भी नियंत्रण जरूरी है। अगर इन सभी स्रोतों पर एक साथ काम किया जाए तो दिल्ली की हवा में सुधार संभव है।
सरकार की आगे की योजना
दिल्ली सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में और भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं।
- Odd-Even Scheme को फिर से लागू करने पर विचार किया जा रहा है।
- स्कूलों और ऑफिसों में Work from Home Policy की तैयारी भी की जा रही है।
- साथ ही Smog Tower और Anti-Smog Gun का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा।
जहां कुछ लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं कुछ ट्रक मालिक और ड्राइवर इससे परेशान हैं। Truck Union का कहना है कि अचानक बैन से उनके व्यापार पर असर पड़ेगा। हालांकि आम नागरिकों का कहना है कि अगर इस फैसले से दिल्ली की हवा साफ हो सकती है, तो ये कदम पूरी तरह से सही है।
निष्कर्ष
दिल्ली में बढ़ते Air Pollution को रोकने के लिए सरकार का यह कदम सराहनीय है। BS-VI Vehicles Ban से पुराने और ज्यादा धुआं छोड़ने वाले वाहनों की एंट्री पर रोक लगेगी, जिससे राजधानी की हवा में सुधार की उम्मीद है। यह फैसला न सिर्फ एक पर्यावरणीय कदम है, बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य की दिशा में भी बड़ा प्रयास है। अगर इस नियम का सही से पालन किया गया, तो आने वाले सर्दियों में दिल्ली की हवा कुछ हद तक जरूर बेहतर हो सकती है।
ऐसे हे जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, धन्यवाद।
Discover more from Satyavarta
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
1 thought on “Delhi Pollution: BS-VI से नीचे वाले Truck और Goods Vehicles पर लगा बैन, 1 नवंबर से लागू आदेश”